बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कड़े नियमों के साथ बसों के परिचालन की अनुमति दी है (फाइल फोटो)
सोमवार को पटना (Patna) में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 25 अगस्त से बिहार में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन (Bus Service In Bihar) कोविड-19 (Covid-19) के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा
इस बाबत लिए गए निर्णय के अनुसार बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, ड्राइवर से लेकर, कंडक्टर और बस में सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. यह सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों के साथ अलग से मीटिंग की. उन्होंने ट्रांसपोर्टरों को कोरोना संक्रमण के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया.
कड़े निर्देशों के साथ बसों के परिचालन की मिली अनुमति
अग्रवाल ने बताया कि बसों और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन कोरोना वायरस के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा. बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर संबंधित बस संचालक/मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बस का परमिट भी रद्द किया जा सकता है.बसों के परिचालन के संबंध में परिवहन सचिव ने यह व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है..
वाहन मालिक द्वारा
1. वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने और समय-समय पर हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज कराना होगा
2. ड्राइवर और कंडक्टर को साफ-सुथरे कपड़े का मास्क, ग्लव्स पहनने का निर्देश
3. वाहनों के अंदर और बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएं. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पैम्पलेट का यात्रियों के बीच आवश्यक रूप से वितरण कराना होगा.
4. वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.
5. वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री को नहीं बिठाया जाएगा. इसकी स्पष्ट हिदायत ड्राइवर और कंडक्टर को देंगे.
6. वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
वाहन चालक (ड्राइवर) और कंडक्टर द्वारा
1. वाहनों में चढ़ने से पूर्व यात्री को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे
2. वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी और जरूरी साफ-सफाई कराई जाएगी
3. प्रत्येक ट्रिप समाप्त होने के बाद बस की फिर से सफाई आवश्यक होगी
4. वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करांएगे