न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
Updated Sat, 22 Aug 2020 09:10 AM IST
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राजस्थान के चर्चित देवी अपहरण और हत्याकांड मामले के राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भंवरी देवी के पति एवं आरोपी अमरचंद के बेटे को 70,497 रुपये वापस लौटने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, कैदी या विचाराधीन आरोपी को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने आरोपी अमरचंद की याचिका को स्वीकारते हुए सरकार को आदेश दिया कि वह आठ सप्ताह के भीतर इस मामले में जरूरी कार्रवाई करे। पुलिस अभिरक्षा की राशि मुलजिम या उसके परिवार जन से वसूल नहीं कर सकती।
अमरचंद के अधिवक्ता ने यशपाल खिलेरी ने बताया कि उनके मुवक्किल को पांच अक्तूबर 2019 से सात अक्तूबर के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। जमानत अवधि के दौरान उनसे पुलिस अभिरक्षा के लिए 70,497 रुपये की मांग की गई। उन्होंने बताया कि न तो याचिकाकर्ता और नही उसका परिवार इस स्थिति में थे कि वह एसपी की इस मांग को पूरा कर सके।
राजस्थान के चर्चित देवी अपहरण और हत्याकांड मामले के राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भंवरी देवी के पति एवं आरोपी अमरचंद के बेटे को 70,497 रुपये वापस लौटने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, कैदी या विचाराधीन आरोपी को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने आरोपी अमरचंद की याचिका को स्वीकारते हुए सरकार को आदेश दिया कि वह आठ सप्ताह के भीतर इस मामले में जरूरी कार्रवाई करे। पुलिस अभिरक्षा की राशि मुलजिम या उसके परिवार जन से वसूल नहीं कर सकती।
अमरचंद के अधिवक्ता ने यशपाल खिलेरी ने बताया कि उनके मुवक्किल को पांच अक्तूबर 2019 से सात अक्तूबर के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। जमानत अवधि के दौरान उनसे पुलिस अभिरक्षा के लिए 70,497 रुपये की मांग की गई। उन्होंने बताया कि न तो याचिकाकर्ता और नही उसका परिवार इस स्थिति में थे कि वह एसपी की इस मांग को पूरा कर सके।
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