प्रोफेसर शोमा सेन की फाइल फोटो
सेन 2018 में गिरफ्तारी (arrest) के बाद से ही जेल में हैं. उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा उनकी ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (Gratuity and provident fund) रोके जाने के फैसले को उच्च न्यायालय (High court) की नागपुर पीठ के समक्ष चुनौती दी थी.
सेन 2018 में गिरफ्तारी (arrest) के बाद से ही जेल में हैं. उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा उनकी ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (Gratuity and provident fund) रोके जाने के फैसले को उच्च न्यायालय (High court) की नागपुर पीठ के समक्ष चुनौती दी थी. सेन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के परास्नातक विभाग (post graduate section) की प्रमुख थीं और जुलाई 2018 में सेवानिवृत्त हुई थीं.
2018 में विश्वविद्यालय ने निलंबित कर सेवानिवृत्ति के लाभ पर लगा दी थी रोग
सेन की गिरफ्तारी के बाद जून 2018 में विश्वविद्यालय ने उन्हें निलंबित कर दिया था और उनके सेवानिवृत्ति लाभ पर रोक लगा दी थी.यह भी पढ़ें: देश के 173 तटीय और सीमावर्ती जिलों में NCC का किया जा रहा विस्तार: PM मोदी
उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि विश्वविद्यालय इस बात का संतोषजनक विवरण देने में नाकाम रहा कि क्यों लाभ रोक दिया गया? मामले में अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद के लिए तय की गई.