किसान परिवार ऐसे ले सकते हैं ज्यादा फायदा
पीएम किसान स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं. इसलिए जिस भी बालिग व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है वो इसका अलग से इसका फायदा ले सकता है. इसका अर्थ यह है कि एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर एक से ज्यादा व्यस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं तो योजना के तहत हर व्यस्क सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र हो सकता है. इसके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड के अलावा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे ज्यादा फायदा लेने वाले राज्य
-पीएम किसान योजना के तहत तीन किश्त में सालाना 6-6 हजार रुपये मिलते हैं.
-देश में 7 करोड़ 18 लाख 37 हजार 250 किसान ऐसे हैं जिन्हें चार किश्त मिली है.
-यूपी के सबसे ज्यादा 1 करोड़ 53 लाख किसान आठ-आठ रुपये का लाभ उठा चुके हैं.
-इस मामले में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां के 65 लाख किसानों को चार-चार किश्त मिल चुकी है.
-मध्य प्रदेश के 57 लाख, बिहार के 48 लाख और राजस्थान के 47 लाख किसान इस कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं.
पीएम किसान स्कीम के बारे में जानिए
इन ‘किसानों’ को नहीं मिलेगा लाभ
>>ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं तो वे इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.
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>>केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.
>>पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
>>पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे.
>>केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.
पैसा न मिले तो क्या करें
अगर आपको पहले सप्ताह में पैसा न मिले तो अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें. वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें. वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर ( 011-24300606, 011-23381092) पर बात करें.