कार्मिक मंत्रालय(Personnel Ministry Order) के आदेश के अनुसार, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण कार्यालय नहीं आ पाने वाले अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी है.
कार्मिक मंत्रालय(Personnel Ministry Order) के आदेश के अनुसार, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण कार्यालय नहीं आ पाने वाले अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी है.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है. कार्मिक मंत्रालय (Personnel Ministry Order) के आदेश के अनुसार, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से कर्मचारियों को परेशानियां हो रही है. इसीलिए कर्मचारियों को दफ्तर नहीं आने के नियमों में ढील दी है. यह नियम ऐसे लोगों के लिए भी हैं, जो जो या तो छुट्टी पर थे या आधिकारिक दौरे पर नहीं थे. यह कदम सरकार की ओर से तब आया है जब वह कर्मचारियों से कई संदर्भ और पूछताछ प्राप्त कर रहा है जो आवश्यक अनुमति के साथ छुट्टी पर चले गए, लेकिन यात्रा प्रतिबंधों के कारण ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सके.