मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
हाईकोर्ट ने कहा है कि आयोग ने 1300 अध्यापकों का चयन कर लिया है. अब सरकार का पारदर्शिता लाने के लिए साफ्टवेयर विकसित कर काउंसिलिंग करने का निर्णय गलत है.
हाईकोर्ट ने कहा है कि आयोग ने 1300 अध्यापकों का चयन कर लिया है. अब सरकार का पारदर्शिता लाने के लिए साफ्टवेयर विकसित कर काउंसिलिंग करने का निर्णय गलत है. कोर्ट ने कहा आयोग को जारी प्रक्रिया के अनुसार काउंसिलिंग करने का अधिकार है. राज्य सरकार उसमें बदलाव नहीं कर सकती है.
कोर्ट ने कहा यदि सरकार नए सॉफ्टवेयर से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना चाहती है तो उसे नियमों में संशोधन करना चाहिए. ऐसा संशोधन लागू होने की तिथि से ही लागू होगा. बता दें मामले में योगी सरकार के निर्णय के खिलाफ विनय कुमार सिंह व 8 अन्य ने याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र की एकलपीठ ने ये आदेश दिया है.
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