ये लोग कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए अप्लाई
देश का हर वह नागरिक जिसके पास भारत की नागरिकता है वह राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है. 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जाता है. वहीं यदि आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो आप अलग राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
राशन कार्ड के लिए ये डाक्यूमेंट हैं जरूरी>> मतदान कार्ड / मतदाता परिचय पत्र
>> आधार कार्ड
>> एड्रेस प्रुफ
>> परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो (2 पासपोर्ट साइज फोटो )
>> बिजली /पानी का बिल/टेलीफ़ोन बिल (कोई भी एक )
>> भारत सरकार द्वारा जारी कोई दस्तावेज यदि हो
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कैसे कर सकते हैं अप्लाई
>> राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है. इसलिए हर राज्य में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने की प्रॉसेस अलग-अलग है.
>> राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन ही अप्लाई किया जा सकता है तो कहीं पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है.
>> अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx को एक्सेस कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
>> इसके बाद उसमें सभी जरूरी जानकारियां भरकर अपने क्षेत्र के राशन डीलर को या खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सौंप दें.
>> आवेदन के लिए तहसील में इस कार्य से संबंधित अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है.
>> आवेदनकर्ता चाहे तो राशन कार्ड के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी अप्लाई कर सकता है.
>> राशन कार्ड का फॉर्म सौंपने के बाद स्लिप लेना न भूलें.
>> आपको बता दें कि राशन कार्ड के लिए आवेदन का शुल्क 5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक है.
आय के आधार पर बनते हैं राशन कार्ड
आम तौर पर तीन प्रकार से राशन कार्ड बनते हैं. गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों को एपीएल (APL), गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए बीपीएल (BPL) और सबसे गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय (Antyodaya). ये कैटेगरी व्यक्ति की सालाना आय के आधार पर तय होती है. इसके अलावा अलग-अलग राशन कार्ड पर सस्ती दरों पर मिलने वाली चीजें, उनकी मात्रा अलग-अलग रहती है. गरीबी रेखा से नीचे या अंत्योदय योजना का राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं.