आयोग के मुताबिक जिन नागरिकों की आयु 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो और जो संबंधित वार्ड के निवासी हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं.
Elections of Panchayati Raj Institutions: विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बीच राज्य निर्वाचन आयोग भी प्रदेश के 12 जिलों में कराये जाने वाले पंचायती राज चुनावों की तैयारियों में जुटा है। 19 अप्रैल के बाद कभी भी इन चुनावों की घोषणा (Declaration) हो सकती है.
चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का वार्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन 20 मार्च किया जायेगा. दावे और आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 मार्च तय की गई है. मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए 20 और 21 मार्च को विशेष अभियान रखे गए हैं. निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 19 अप्रैल को किया जाएगा.
19 अप्रैल के बाद कभी भी जारी हो सकता है चुनाव कार्यक्रम
नाम जुड़वाने, हटवाने और किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आवेदक 17 से 25 मार्च तक प्रगणक या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं. 19 अप्रैल को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होने के बाद आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है.नये मतदाता जुड़वा सकते हैं नाम
आयोग के मुताबिक जिन नागरिकों की आयु 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो और जो संबंधित वार्ड के निवासी हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का नाम पंचायती राज संस्थाओं में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता. 20 और 21 मार्च को विशेष अभियान तिथियों में बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे और आपत्तियों के आवेदन-पत्र प्राप्त करेंगे. शेष दिनों में मध्याह्न पश्चात 2 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे. चुनाव के मद्देनजर राजनीति पार्टियां भी पूरी तैयारियों में जुटी हैं.